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मुख्यमंत्री योगी- अगर कोई शख्स जानबूझ कर कोरोना वायरस फैलता है तो उसे उम्रकैद की सजा...

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक आर्डनेंस पास किया है। जिसमे बताया गया है की अगर कोई शख्स जानबूझ कर कोरोना वायरस फैलता है तो उसे उम्रकैद की सजा भी हो सकती है। इसके लिए सरकार उत्तर प्रदेश लोकस्वास्थ और महामारी रोकनियंत्रण अध्यादेश 2020 लेकर आई है। दोषी को 5 लाख का जुरमाना भी भरना पड़ सकता है यह फैसला 6 मई को हुई मीटिंग में लिया गया है।
इमेज सोर्स गूगल 
अध्यादेश को राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेज दिया जायेगा जिसके बाद यह कानून पास हो जायेगा। क्या है इस अध्यादेश में बताते है धरा 24 कहा गया है की  व्यक्ति जानबूझ कर कोरोना वायरस से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित करता है तो उसे 2-5 साल की कठोर कारावास की सजा दी जा सकती है।

धारा 25 में कहा गया है की 2-5 लोग इ बीच संक्रमण फैलाना सामूहिक यातना है। धारा 26  में प्रावधान है की धारा 24-25  के अनुसार अगर कोई संक्रमण फैलाता है तो उसे 7 साल  लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।

चीफ सेक्रेटरी आरके तिवारी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है की जानबूझ कर  अर्थ लीगल भाषा के हिसाब से है। कोरोना सक्रमित किसी सावजनिक परिसर या ट्रांसपोर्ट से सफर करते हुए पाया जाता है तो पचास हजार से एक लाख तक का जुर्माना और एक से तीन साल तक की सजा हो सकती है।

कोरोना वॉरियर्स के साथ अगर कोई बुरा बर्ताव करता है तो उसके खिलाफ सख्त कारवाई की जायेगी और छह महीने से लेकर सात साल तक की कैद हो सकती है। जेल के साथ साथ आरोपी को पचास हजार से लेकर पांच लाख तक का जुरमाना भी भरना पड़ सकता है।

कोरोना वॉरियर्स पर थूकने वालो को भी सजा मिलेगी लिए आरोपिओ को दो से पांच साल तक की कैद और पचास हजार से लेकर दो लाख तक का जुरमाना भरना पड़ सकता है। सरकार ऐसे मामलो में आरोपियों की संपत्ति कुर्की भी कर सकती है।

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